बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने कार मे निर्माणगत त्रुटी के मामले में एक बड़ा आदेश पारित करते हुए निर्माता फोर्ड इंडिया कंपनी और विक्रेता जीके फोर्ड को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है।
आयोग ने अपने फैसले में उपभोक्ता कार मालिक को कार की बीमित घोषित कीमत 29 लाख 13 हजार रूपये के साथ ही उस पर 23 अगस्त 2018 से छः प्रतिशत ब्याज, 25 हजार रूपये छतिपूर्ति राशि एवं 10 हजार रूपये वाद व्यय देने का आदेश पारित किया है। इसके अलावा विकल्प के तौर पर उसी मॉडल की नई कार देने का प्रविधानों भी आयोग ने अपने आदेश में किया है।
मामला नवंबर 2016 का है जब मेसर्स मां हरसिद्धी इंफ्रा डेव्हलपर्स के निर्देशक एल. बाबू राव जीके फोर्ड से नई एंडेवर स्टार डस्ट कार 30 लाख 97 हजार 47 रूपये में खरीदी थी। बारंटी अवधी के दौराम ही कार में एक दो महीने के अंतराल में बार-बार खराबी आने लगी।